16 साल पुराने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में आतंकी वलीउल्लाह उर्फ टुंडा (Terrorist Waliullah) पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है। इसके अलावा वलीउल्लाह को एक दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा दी गई है. वलीउल्लाह इस समय डासना जेल में बंद है।
गाजियाबाद के जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह खान को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो मामलों में सजा का ऐलान किया है. बता दें कि वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के आतंकी वलीउल्लाह खान को गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने बीती 4 जून को दोषी करार दिया था. वहीं, सोमवार (6 जून) को सजा पर फैसला होना था।
वाराणसी बम कांड के दोषी आतंकी वलीउल्लाह को हत्या के एक मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। संकट मोचन मंदिर परिसर में हुए बम विस्फोट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 26 लोग घायल और अपंग हो गए थे। वहीं, दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम से बम कांड की साजिश रचने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने हत्या, आतंक फैलाने और विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल करने व हत्या के प्रयास के मामले में वाराणसी बम कांड में दोषी वालीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही संकट मोचन केस में दोषी पर 2.65 लाख और दशाश्वमेध घाट 1.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए
सुनवाई से पहले कचहरी में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। कचहरी में तीन रास्तों से आवागमन बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक रास्ते से चेकिंग के बाद ही कचहरी में प्रवेश करने दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत की तरफ जाने वाली गैलरी पर पुलिसकर्मी तैनात कर आवागमन बंद कर दिया गया। इस मामले से जुड़े अधिवक्ताओं के अलावा अन्य किसी अधिवक्ता को भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत की तरफ जाने नहीं दिया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड भी मौके पर मौजूद है।
क्या है मामला
सात मार्च, 2006 को वाराणसी में संकटमोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर बम धमाके हुए थे। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था। बम धमाके में कई लोग मारे गए थे, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद स्थानांतरित किया गया था। अभियोजन की तरफ से जीआरपी कैंट धमाके में 53, संकट मोचन धमाके में 52 और दशाश्वमेध घाट मामले में 42 गवाह पेश किए गए। वलीउल्लाह प्रयागराज की फूलपुर स्थित नलकूप कालोनी का रहने वाला है।