मराठी समेत कई भाषाओँ में भी उपलब्ध, नहीं लगाना होगा मनपा कार्यालय का चक्कर
मुंबई-अकसर लोगों को अपने नवजात बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र तथा मृतकों के मृत्यु प्रमाणपत्र के लिएमुंबई मनपा कार्यालय के अनेक चक्कर काटने पड़ते थे. यहीं नहीं भूल से उसमें माता पिता या पते के संबंध कोई गलती हो जाती थी तो उसमें सुधार करवाना मशक्कत भरा काम होता था. इसका लाभ मनपा कर्मचारियों के साथ सक्रिय दलाल जमकर उठाते थे. आम लोगों की इन्ही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए मुंबई मनपा ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को पंजीकृत करने या इसमें त्रुटियों को सुधारने के लिए ऑनलाइन सुविधा देने का फैसला किया है। यह जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र मराठी, अंग्रेजी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं में भी जारी किए जाएंगे।
मुंबई में जन्मे या मृत व्यक्तियों के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मनपा प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मनपा के संबंधित विभागीय कार्यालय में आवेदन करना होता है। जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क निर्धारित समय के अंदर स्वीकार किया जाता है। इन प्रमाण पत्रों को पाने के लिए आम नागरिकों को विभाग के कार्यालयों में जाना पड़ता है। साथ ही कभी-कभी प्रमाणपत्र पर उल्लेखित माता-पिता के नाम, पते या नाम में कोई गलती होती है तो इस गलती को सुधारने के लिए फिर से मनपा में आवेदन करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान निकालते हुए मनपा ने अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ गलतियों को सुधारने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है. गत दिनों मनपा मुख्यालय में हुई बैठक में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गयी थी. अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि अगले 14 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब हो कि मनपा द्वारा सन 2007 से पहले जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लिखित रूप में जारी किए जाते थे। उसके बाद से कंप्यूटरकृत प्रमाणपत्र जारी किए जाने लगे थे।
पुराना परिपत्र सुधारित कर लागू किया जाए
कोरोना संक्रमण काल के चलते मृत्यु प्रमाणपत्र को लेकर नागरिकों के सामने अनेक समस्याएं पैदा हो गयी है। घर पर किसी व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु के बाद दाह संस्कार के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। नगरसेवकों की मांग है कि इस समस्या को दूर करने के लिए मनपा को 13 जनवरी 2010 को जारी परिपत्र का आधार लेते हुए अनुमति दी जानी चाहिए। परिपत्र (नोटिफिकेशन) के अनुसार पांच व्यक्तियों या परिचितों द्वारा तैयार पंचनामा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जबकि युवाओं की मृत्यु के मामले में स्थानीय पुलिस स्टेशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस परिपत्र में संशोधन कर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए।