- कोर्ट ने एक दोषी के बारे में एक-एक गुजराती और अंग्रेजी अखबार में पब्लिक नोटिस छपवाने को कहा
नई दिल्ली, 09 मई । बिलकिस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच अगली सुनवाई 11 जुलाई को करेगी। सुप्रीम कोर्ट को आज जानकारी दी गई कि रिहा हुए एक दोषी को अभी तक औपचारिक नोटिस नहीं मिला है, क्योंकि वह घर पर उपलब्ध नहीं है। तब ने कोर्ट ने कहा कि एक-एक गुजराती और अंग्रेजी अखबार में पब्लिक नोटिस छपवाया जाए, ताकि दोबारा सुनवाई न टालनी पड़े।
सुप्रीम कोर्ट में 2 मई को सुनवाई के दौरान रिहा हुए कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्हें बिना नोटिस तामील किए याचिकाकर्ता बिलकिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को झूठी जानकारी दी गई है कि प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। 18 अप्रैल को गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के आदेश का विरोध किया था। राज्य सरकार की दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही गैंगरेप के दोषियों की रिहाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि आज बिलकिस का तो कल किसी और का हो सकता है। इसलिए आप दोषियों की रिहाई की वजह बताएं।