कदाचार रक्त बैंकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई
अतिरिक्त चार्ज करने वाले ब्लड बैंकों पर पांच गुना जुर्माना लगाया जाएगा
स्वास्थ्य विभाग(Health department) ने राज्य में ब्लड बैंकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। यदि प्रसंस्करण शुल्क निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क से अधिक है, तो जुर्माना पांच गुना होगा। रोगी को अतिरिक्त शुल्क वापस किया जाएगा। इस कार्रवाई के लिए राज्य रक्त आधान परिषद के निदेशक को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है। इस तरह की जानकारी विभाग के प्रमुख सचिव डॉ प्रदीप व्यास द्वारा प्रस्तुत किया गया।
राज्य में ब्लड बैंकों द्वारा लगातार कदाचार की शिकायतें विभिन्न बयानों के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। इसमें थैलेसीमिया के रोगियों को रक्त नहीं देने, उन्हें प्रोसेसिंग फीस वसूलने, वेबसाइट पर दैनिक स्टॉक न दिखाने, साथ ही प्लाज्मा ब्लड बैग के लिए अत्यधिक मात्रा में चार्ज करने की शिकायतें और बयान शामिल हैं। इसलिए, राज्य में ऐसे ब्लड बैंकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।
इस कार्रवाई के लिए स्टेट डायरेक्टर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया जा रहा है। यदि प्रसंस्करण शुल्क निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क से अधिक है, तो जुर्माना प्रसंस्करण शुल्क का पांच गुना होगा। रोगी को अतिरिक्त शुल्क वापस किया जाएगा और शेष राशि राज्य रक्त आधान परिषद के खाते में जमा की जाएगी।
राज्य रक्त आधान परिषद द्वारा जारी आईडी कार्ड होने के बावजूद, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, सिकल सेल और रक्त से संबंधित अन्य बीमारियों के मरीजों को प्रसंस्करण शुल्क प्राप्त होने पर तीन गुना जुर्माना लगाया जाएगा। थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, सिकल सेल और रक्त से संबंधित अन्य रोगियों को रक्त देने से इनकार करने पर भी बिना वैध कारण बताए, हालांकि रक्त नोटिस बोर्ड पर दी गई जानकारी के अनुसार, १,००० से अधिक प्रसंस्करण शुल्क के परिणामस्वरूप होगा।
संबंधित ब्लड बैंक को दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले नोटिस देकर उनके मामले को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। ब्लड बैंक द्वारा दिशानिर्देशों और निर्देशों के बार-बार उल्लंघन के मामले में, खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग को ऐसे ब्लड बैंकों के लाइसेंस के निरसन के बारे में सूचित किया जाएगा और खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा ऐसे ब्लड बैंकों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा।
वेबसाइट पर रक्त परीक्षण की जानकारी नहीं देने के लिए जुर्माना
ई-रक्त कोशिका और राज्य रक्त आधान परिषद की वेबसाइट पर रक्त स्टॉक और सहायक सूचनाओं को भरने में विफलता के कारण प्रति दिन 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। राज्य रक्त आधान परिषद की वेबसाइट पर ब्लड बैंक से जानकारी भरना अनिवार्य है। यदि ऐसी जानकारी नहीं भरी जाती है या भरी गई जानकारी अपडेट नहीं की जाती है, तो निर्धारित अवधि के बाद की अवधि के लिए प्रति दिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।