मुंबई-अपने अनोखे अंदाज के लिए अलग पहचान रखने वाली मायानगरी मुंबई को फिर से पटरी पर लाने की कवायद एक कदम आगे शुरू हो गयी है. मनपा ने एक सर्कुलर जारी करके मुंबई में होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और शराब की दुकानों को सुबह 7 से रात 11.30 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी है. जबकि अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों को सुबह 7 से रात 9.30 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गयी है।
कोरोना काल के कारण लागू राज्यव्यापी लॉकडाउन के चलते मुंबई थम गयी थी. समय के साथ अनलॉक के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के आधार पर मनपा ने मुंबई में सब्जी बाजार, बाज़ारों और दुकानों को सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी थी। साथ ही होटल, रेस्तरां, फूड कोर्ट और शराब की दुकानों को कुल क्षमता के 33 प्रतिशत के साथ शुरू करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन समय बीतने के साथ इन प्रतिष्ठानों के समय सीमा बढ़ाने की निरंतर मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए अब मुंबई में होटल, रेस्तरां, फूड कोर्ट और शराब की दुकानों को सुबह 7 से 11.30 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। साथ ही अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी सुबह 7 बजे से 9.30 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गयी है। प्रतिबंधित (कन्टेनमेंट जोन ) क्षेत्रों में प्रतिबंध यथावत जारी रहेगा। मनपा आयुक्त इक़बाल सिंह द्वारा जारी आदेश के तहत इस ढील के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र जैसे नियमों का पालन करना आवश्यक है। राज्य सरकार और मनपा के आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। साथ ही भारतीय दंड संहिता 1860 की कलम 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।