कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) और नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाया जा रहा है। लोग कोरोना गाइड लाइन का पालन करें, इसलिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। उड्डन महानिदेशालय की ओर से यह चेतावनी दी गई है, यदि कोई यात्री फ्लाइट में बैठकर मास्क नहीं लगाता है या निकाल देता है तो उसके विमान से उतारा जा सकता है।
यही नहीं यदि कई बार चेतावनी जारी किए जाने के बाद भी यात्री का बर्ताव नहीं सुधरा तो फिर उसके साथ एक ‘उपद्रवी यात्री’ के तौर पर बर्ताव किया जाएगा। महानिदेशालय की ओर से एयरपोर्ट्स की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ और पुलिस अधिकारियों को भी आदेश दिया है कि वे बिना फेस मास्क लगाए किसी यात्री को एंट्री न करने दें।
उड़ान के दौरान कोरोना नियमों की एक गाइड लाइन भी डीजीसीए ने जारी की है।
एयरपोर्ट अथॉरिटीज (Airport Authorities) को आदेश दिया गया है कि परिसर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करें और कोई भी यात्री बिना मास्क के नजर न आए। डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation) की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है, ‘यदि कोई यात्रा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है तो फिर चेतावनी जारी की जाए। उसके बाद भी बर्ताव नहीं सुधरता है तो उसे सुरक्षाबलों के हवाले किया जाए। यदि जरूरत पड़ती है तो ऐसे यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। डीजीसीए ने कहा कि इन चेतावनियों का तत्काल पालन होना चाहिए और यदि कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए।
डीजीसीए ने अपनी ताजा गाइड लाइन में एयर लाइनों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई यात्री मास्क नहीं पहने या शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं करे तो उसे कम से कम तीन माह से लेकर दो साल तक या इससे अधिक समय तक के लिए ‘नो फ्लाई लिस्ट’ (No Flight List) सूची में डाल दिया जाए। यानी उसकी हवाई यात्रा पर रोक लगा दी जाए।
डीजीसीए ने ये नियम दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के उस आदेश के बाद बनाए है, जिसमें कहा गया था कि उड़ान के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डाला जाए।