दो गज जमीन भी मयस्सर नहीं दफ़न के लिए
दो लोगों पर आरक्षित कब्र बेचने का मामला
मुंबई, जब कब्रिस्तान में किसी के लिए आरक्षित कब्र की जगह ही बेंच दी जाए तो इसे क्या कहा जाए। मुंबई में सन 1993 के सिलसिलेवार बम विस्फोट कांड में फांसी पर चढ़ाए गए दोषी याकूब मेमन की कब्र का स्थान कथित तौर पर बेचने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एल. टी. मार्ग पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने इस बारे में बताया कि मेमन को नागपुर केंद्रीय जेल में फांसी दिए जाने के बाद दक्षिण मुंबई के मरीन लाइन स्थित बड़ा कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। अधिकारी ने आगे बताया कि कब्र का स्थान बेचे जाने की शिकायत मेमन के एक रिश्तेदार ने मार्च महीने में लोकमान्य तिलक मार्ग थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार मेमन के परिवार को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए कब्र के लिए सात स्थान दिए गए हैं। याकूब के अलावा परिवार के तीन और कब्रों के स्थानों को पांच लाख रुपये में बेच दिया गया। शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 465 (फर्जीवाड़ा), 468 (ठगने के उद्देश्य से फर्जीवाड़ा) के तहत इस साल 19 मार्च को दो लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी थी। आरोपी दो लोग में जुमा मस्जिद ऑफ बंबई ट्रस्ट का एक ट्रस्टी और एक प्रबंधक हैं। इसी ट्रस्ट के तहत मुस्लिम बड़ा कब्रिस्तान पंजीकृत है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति के कारण पुलिस ने मामले में अब जांच शुरू की है।