कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधीको आज (23 मार्च) गुजरात की सूरत कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई है. ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया गया था. राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें.राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के नेता और विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी. राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अरविंद केजरीवाल, भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन, अशोक गहलोत समेत अन्य नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. वहीं बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने पलटवार किया और मर्यादा में रहकर बयान देने की नसीहत दी.
सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके महात्मा गांधी का एक कोट लिखा. उन्होंने कहा कि “मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन.”फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे. उनके खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, “सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही कैसे है?”