दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राशन की होम डिलिवरी के लिए लाई गई ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने योजना को चुनौती देने वाली राशन डीलरों की दो याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जनवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार कोई दूसरी घर-घर योजना शुरू कर सकती है लेकिन वह इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अनाज का उपयोग नहीं कर सकती।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस महत्वकांक्षी योजना को दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। डीलर्स संघ का तर्क था कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, पीडीएस नियम और संविधान के शासन का उल्लंघन है। डीलरों ने कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में डोरस्टेप डिलीवरी योजना को समाप्त करने की गुहार लगाई थी।
डीलर्स संघ ने याचिका में यह मांग की थी कि भारतीय खाद्य निगम को सख्ती से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें कि दिल्ली सरकार को पीडीएस के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति खाद्य, सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत तय मानकों के अनुसार हो।
केंद्र सरकार ने भी याचिकाकर्ताओं के इस तर्क का समर्थन किया था कि उचित मूल्य की दुकानें खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अभिन्न अंग हैं। जो डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम चालू होने से बर्बाद हो जाएंगे।
हालांकि दिल्ली सरकार ने इस योजना का बचाव करते हुए कहा था कि डोरस्टेप डिलीवरी योजना से राशन वितरण की लंबी प्रक्रिया में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। राज्य सरकार ने इस मामले में केंद्र से सवाल किया था कि अगर राज्य जीरो कॉस्ट पर राशन देने को तैयार है और नब्बे फीसदी जनता चाहती है तो केंद्र को इससे कोई दिक्कत क्यों है।