रांची, 3 मई । मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. राहुल गांधी को रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होना होगा। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके वकील ने अदालत से गुजारिश की थी कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाये.
रांची में प्रदीप मोदी नाम के शख्स की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की. वहीं, राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की.
बता दें कि गुजरात के सूरत कोर्ट से मानहानि केस में ही राहुल गांधी को दो साल कारावास की सजा सुनाए जाने पर उनकी संसद सदस्यता चली गई थी. फिलहाल राहुल गांधी 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी प्रचार अभियान में व्यस्त हैं.