प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक व अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता शेख हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. शेख हुसैन के खिलाफ भाजपा ने शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दायर कर ली.
हुसैन के खिलाफ नागपुर के गिट्टीखदान पुलिस थाने में बीती रात भारतीय दंड विधान की धारा 294 (अश्लील कृत्य और गाने) और धारा 504 आईपीसी (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
भाजपा नेताओं ने हुसैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि यदि हुसैन को 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे. शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस नेता हुसैन को पीएम मोदी के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है. प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करके हुसैन निचले स्तर तक गिर गए.
रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता हुसैन व पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने 13 जून को एक प्रदर्शन में भाग लिया था. और महाराष्ट्र के नागपुर में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर विरोध-प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की. नागपुर में ईडी दफ्तर के बाहर यह प्रदर्शन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के खिलाफ किया गया था। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर शेख हुसैन ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली. बता दें कि शेख हुसैन नागपुर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं.