मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का अहम फैसला
मुंबई। राज्य में गुटखा बैन है तो भी राज्य सरकार उसके ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी नहीं लगा सकती है। यह फैसला है बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि महाराष्ट्र में गुटखा बैन है लेकिन राज्य सरकार उसका ट्रांसपोर्ट नहीं रोक सकती।
न्यायमूर्ति सुनील शुकरे और अविनाश घरोट की खंडपीठ ने साफ किया कि खाद्य और औषधि प्रशासन महाराष्ट्र से ले जाई जा रही खेपों की जांच कर सकता है और उसे जब्त भी कर सकता है। कोर्ट ने एफडीए अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए ट्रक के मालिक की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि इससे यह तय किया जाएगा कि अंतर्राज्यीय व्यापार परिवहन के आड़ में कहीं महाराष्ट्र में तो सप्लाई नहीं की जा रही है।
गौरतलब हो कि एफडीए अधिकारियों ने एक ट्रक को जब्त कर लिया था। इस में पान मसाला, जर्दा जैसी चीजें थी। ट्रक मालिक ने कहा था कि वह गुजरात से ओडिशा के दो स्थानों पर खेप ले जा रहे थे। यहां सुपारी उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं हैं। उन्होंने 15 जुलाई 2020 के उस आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि अंतर्राज्यीय परिवहन को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।
उनका यह भी तर्क था कि अंतर्राज्यीय व्यापार भारतीय संघ का विषय हैं। राज्य इसे रोक नहीं सकता। पीठ ने कहा कि उसका अधिकार क्षेत्र राज्य तक सीमित है। आयुक्त द्वारा लगाए गए बिक्री, उत्पाद, निर्माण प्रतिबंध के अनुसार ही काम करना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में भी ध्यान दिलाया कि राज्य में पान मसाले पर बैन के बाद भी राज्य में यह सरलता से उपलब्ध है।