नए साल के जश्न (New Year Celebration) पर कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया है. साथ ही इसका कड़ाई से पालन करने के लिए मुंबई और पुणे में धारा 144 लगाई गई है.
नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) के तहत रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 4 या उससे ज्यादा व्यक्ति जमा नहीं हो सकते हैं. रात 11 बजे के बाद रेस्टॉरेंट, बार, पब में पार्टी करने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर जा रहे लोगों से भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी गई है.
नाइट कर्फ्यू में नियमों का पालन करना जरूरी है- चार से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा होना मना है, नाइट कर्फ्यू में लाउडस्पीकर, डीजे और आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है, पार्टी करने की इजाजत नहीं है, चार से ज्यादा लोग एक गाड़ी में नहीं बैठ सकेंगे, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है जिस वजह से भीड़ जमा हो.