मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही है. रमजान (Ramadan 2022) के महीने में भी नवाब मलिक को कोर्ट से राहत नहीं मिली और उन्हें अभी कुछ दिन और जेल में ही रहना होगा.
दरअसल, दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए (PMLA) की विशेष अदालत ने सोमवार को नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. हालांकि कोर्ट ने घर का खाना और दवाइयों के लिए इजाजत दी है. इससे पहले न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें बेड, गद्दा और कुर्सी प्रदान करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
मलिक ने ईडी (ED) के मामले को रद्द करने के लिए पिछले हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था. लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
मलिक ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है. 15 मार्च को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलिक के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तत्काल रिहाई की मांग की गई थी.
नवाब मलिक पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज
एनसीपी नेता नवाब मलिक पर पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act 2002) के तहत मामला दर्ज है. जानकारी के मुताबिक, नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से कुर्ला के गोवा परिसर में तीन एकड़ की जमीन औने-पौने दाम में खरीदी थी. 23 फरवरी को ईडी ने नवाब मलिक से लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. पहले नवाब मलिक 7 मार्च तक ईडी की हिरासत में थे, लेकिन बाद कोर्ट ने उन्हें 21 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसे बढ़ाकर 4 अप्रैल किया गया. जिसे अब 18 अप्रैल तक हिरासत बढ़ा दी गई है.