मुंबई, 11 मार्च। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में साई रिसॉर्ट घोटाला मामले में स्पेशल कोर्ट ने शिवसेना नेता रामदास कदम के भाई सदानंद कदम को 15 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने सदानंद कदम को घर का भोजन देने की अनुमति नहीं दी है।
साई रिसॉर्ट घोटाला मामले में ईडी ने शुक्रवार को चार घंटे की पूछताछ के बाद सदानंद कदम को गिरफ्तार किया था और शनिवार को मुंबई के स्पेशल कोर्ट में पेश किया। ईडी ने सदानंद कदम के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच की थी और सारे सबूत कोर्ट में पेश किए। ईडी ने सदानंद कदम की 14 दिनों की हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 15 मार्च तक की हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सोमैया ने साई रिसॉर्ट घोटाला मामले की शिकायत ईडी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय सहित अन्य विभाग से की थी। सोमैया ने कहा कि ईडी बहुत जल्द अनिल परब के विरुद्ध भी कार्रवाई करेगा।