सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जन सूचना का जवाब न देने और राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नही होने पर जनसूचना अधिकारी/ जिला परियोजना अधिकारी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त ने आयोग के रजिस्ट्रार को जुर्माना वसूली वेतन से करने का आदेश दिया है।