लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र (Marriage Age of Women) बढ़ाए जाने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है.
इस बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने हाल ही में एक मामले में कहा है कि 21 साल की उम्र से कम का कोई भी पुरुष शादी (Male Marriage Age) तो नहीं कर सकता, लेकिन वह 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिला के साथ उसकी सहमति होने पर कपल की तरह उसके साथ रह सकता है. हाईकोर्ट का यह फैसला मई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में है, जिसमें कहा गया था कि कोई भी युवा जोड़ा शादी के बिना भी साथ रह सकता है.
पंजाब के गुरदासपुर जिले में लिव-इन में रहने वाले एक कपल ने सुरक्षा के लिए याचिका डाली थी, उसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की. दोनों की उम्र 18 साल से ज्यादा है लेकिन हिंदू मैरिज ऐक्ट के अनुसार लड़का 21 साल की उम्र पूरी होने तक शादी नहीं कर सकता.
इसी के चलते कपल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सुरक्षा की मांग की थी. उनका कहना था कि उनकी लिव-इन रिलेशनशिप की वजह से उन्हें उनके परिवारों से जान का खतरा है. कपल के वकील ने कोर्ट में कहा है कि उन्हें डर है कि उनके परिवारवाले उनका मर्डर करवा देंगे.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा करे. जज ने गुरदासपुर के एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह युवा जोड़े के आग्रह पर निर्णय लें और उनको सुरक्षा प्रदान करें.