भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है. मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 जुलाई तक सिंह की गिरफ्तारी पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है. खबर है कि इस दौरान पंजाब सरकार भी भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी. कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद मामले पर सुनावाई करेगा.
इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर 7 मई की आधी रात को सुनवाई हुई थी और तेजिंदर बग्गा को 10 मई तक अरेस्ट वारंट से राहत गई थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए.
इस महीने पंजाब पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ भड़काऊ बयान देने, धार्मिक नफरत फैलाने और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कथित धमकी देने के मामले में बग्गा को गिरफ्तार किए जाने का भाजपा ने जमकर विरोध किया था.
बग्गा ने ‘द कश्मीर फाइल्स ‘ फिल्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद उन पर निशाना साधा था. बग्गा ने केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी बताया था. पंजाब पुलिस जब पहली बार बग्गा की तलाश में दिल्ली आई तो उसे बैरंग लौटना पड़ा था.
भाजपा नेताओं के मुताबिक, दूसरी बार पंजाब पुलिस के करीब 50 जवान बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार कर पंजाब ले जा रहे थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस की सूचना पर हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था. और कुछ ही समय बाद दिल्ली वापस लाया गया. दिल्ली पहुंचे भाजपा नेता ने बाद में दावा किया था कि पंजाब पुलिस बड़ी संख्या में उनके घर में घुस आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.