समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान आज 27 महीने बाद जेल से रिहा हो गए. वे सीतापुर जेल में बंद थे. प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव, आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब उन्हें लेने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे.
आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को अंतरिम जमानत दे दी थी. शाम 5.30 बजे तक आजम की रिहाई के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी जेल तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए वे कल रिहा नहीं हो पाए थे. आज 20 मई को सपा नेता को सीतापुर जेल से रिहाई मिल गई है.
आजम खां की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उनकी रिहाई का स्वागत किया। अंतरिम जमानत मिलने की खबर आने के बाद से ही लोगों को अखिलेश की प्रतिक्रिया का इंतजार था. जब तक अखिलेश का ट्वीट नहीं आया था तब तक दोनों के रिश्तों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन उन सभी पर अखिलेश ने विराम लगा दिया.
अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, ‘सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक आजम खान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है. जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं. पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे. झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं!’
आजम खान की रिहाई से प्रदेश की राजनीति में क्या अहम बदलाव हो सकते हैं इसका अंदाजा प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के ट्वीट से लगाया जाता है. आजम खान की रिहाई की जानकारी मिलते ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ‘सूबे के आवाम के लिए यह सुखद है कि आजम खान साहब आज उनके चाहने वालों के बीच होंगे. शिवपाल यादव ने कहा कि, न्याय की जीत है. आजम खान की जीत है. हम लोग समाजवादी हैं. हमेशा नेता जी से सीखा है कि सुख दुख में साथ रहना. अखिलेश यादव से नाराजगी पर शिवपाल यादव ने कहा, ये तो उन्हीं से पूछिए.
सपा के पूर्व मंत्री की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस एस गोपन्ना की बेंच ने 19 मई को फैसला सुनाया था. दरअसल, एक मामले में जमानत मिलते ही दूसरा मामला दर्ज होने से परेशान आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसमें आजम के वकील कपिल सिब्बल ने कई दलीलों के जरिए उन्हें जमानत देने की मांग की थी.
आजम खान के खिलाफ कुल 89 मुकदमे
सपा के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ कुल 89 मुकदमे दर्ज हुए हैं, इन सभी मामलों में अब उन्हें जमानत मिल चुकी है. शत्रु संपत्ति के मामले को मिलाकर उन्हें 88 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आजम को अंतरिम जमानत दी है. आजम खान बीते 26 महीने से सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं. आजम खान के वकील उनकी रिहाई के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए थे. आखिरकार 27 महीने की जेल के बाद आजम खान की घर वापसी हो गई है.