हैदराबाद के जुबली हिल्स में नाबालिग से गैंगरेप मामले में छह लोगों को अरेस्ट किया गया है. पुलिस अंडर-18 के पांच आरोपियों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने पर जोर देगी ताकि उन्हें नाबालिग होने के कारण हल्की सजा न मिले.
यदि व्यक्ति की आयु 16-18 वर्ष है और उसने “जघन्य अपराध” किया है, जिसका अर्थ है कि ऐसा अपराध जिसमें न्यूनतम सात साल की जेल हो ऐसे में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के 2015 के संशोधन में इसकी अनुमति दी गई है. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा कि पुलिस “अधिकतम सजा सुनिश्चित करने के लिए” अदालत में इसकी मांग करेगी. अन्यथा, एक नाबालिग को तीन साल से अधिक जेल की सजा नहीं दी जा सकती.
इस मामले में सभी पांच नाबालिगों की उम्र 16 से ऊपर लेकिन 18 साल से कम है. उनमें से एक बमुश्किल 18 साल में एक महीने कम है. तीन नाबालिग कथित तौर पर शक्तिशाली राजनेताओं से जुड़े हैं. हालांकि, यह अधिनियम ऐसे अभियुक्तों को वयस्क मानने का निर्णय लेने से पहले तीन मानदंड निर्धारित करता है: मानसिक और शारीरिक क्षमता; परिणामों को समझने की क्षमता; और अपराध की परिस्थितियां.
पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से पांच कार में हुए गैंगरेप में शामिल थे, जबकि एक नाबालिग लड़के ने लड़की के साथ दुर्व्यवहार होते देखा लेकिन उसने रेप नहीं किया.
कौन हैं बालिग आरोपी
रिपोर्ट के मुताबिक दो आरोपी बालिग है. इनमें एक आरोपी उमर खान है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह राजनीतिक संबंधों वाले एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है. वहीं एक और आरोपी सउद्दीन मलिक एक स्थानीय टीआरएस नेता का बेटा है.
नाबालिग आरोपी
एक टीआरएस नेता का बेटा
जीएचएमसी पार्षद का बेटा
संगारेड्डी के एक टीआरएस पार्षद का बेटा
एआईएमआईएम विधायक का बेटा. उसकी आधार डिटेल के अनुसार, वह 7 जुलाई को 18 वर्ष का हो जाएगा
28 मई को हुई थी घटना
मामला 28 मई का है. हैदराबाद में एक नाबालिग से चलती कार में गैंगरेप हुआ था. लड़की के पिता ने जब उसके शरीर पर निशान देखे तो बुधवार 1 जून को आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. कमिश्नर आनंद ने कहा कि अपराध में दो कारें इस्तेमाल की गई थीं और दोनों को नाबालिग ड्राइव कर रहे थे. 28 मई की शाम को करीब 5:30 बजे पीड़िता 8 लोगों के साथ निकली. सभी लोग 2 कारों में बैठकर वहां से रवाना हुए.
मामले के 6 आरोपियों में से चार नाबालिग हैं, सभी आरोपी सत्ताधारी TRS समेत राजनीतिक परिवारों से जुड़े हैं. वहीं AIMIM विधायक के बेटे और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों ही नाबालिग हैं. पुलिस कमिश्नर आनंद ने कहा कि MLA के बेटे को गैंग रेप के लिए नहीं, बल्कि इंडियन पीनल कोड और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के सेक्शन 354 के तहत हिरासत में लिया गया है. बाकी पांच आरोपियों को सेक्शन 376 (D) (गैंगरेप), 354, 366 (किडनैपिंग) POCSO Act, IT Act (पीड़िता के वीडियो सर्कुलेट करने के लिए) समेत कई अन्य सेक्शन के तहत चार्ज किया गया है.