BJP की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ देश भर में दर्ज तमाम FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई के ये फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि इन तमाम FIR को लेकर जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी. बता दें कि नूपुर शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम और कर्नाटक में कई मामले दर्ज हैं. गौरतलब है कि नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद पर अपने बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने सर्वोच्च आदालत से अपने खिलाफ दर्ज नौ एफआईआर (FIR) में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी. नुपुर शर्मा मे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रत्याशित और कड़ी आलोचना के बाद, उनके जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया है और उन्हें बलात्कार की धमकी मिल रही है. उन्होंने कहा था कि चूंकि दिल्ली में FIR पहली थी. इसलिए अन्य स्थानों पर दर्ज FIR को दिल्ली के मामले के साथ जोड़ दिया जाए.
सके पहले एक जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के मामले में नूपुर शर्मा ने कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज दर्जनों एफआईआर (FIR) की जांच के लिए दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नूपुर शर्मा को फटकार लगाई थी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक विशेष धार्मिक समुदाय के संस्थापक के खिलाफ ”अपमान करने वाले” बयान देने के लिए भाजपा के पूर्व प्रवक्ता की आलोचना की थी. कोर्ट ने कहा था कि अकेली महिला आपकी वजह से आज पूरे देश में तनाव है और माहौल खराब हो गया है. कोर्ट की इन तीखी टिप्पणियों के बाद नुपुर शर्मा ने याचिका वापस ले ली थी. अब वह सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा राहत पाने के लिए पहुंची हैं.