देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट (Delta Plus Variant) के बढ़ते मामलों के बीच अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (International Flights) को सरकार ने प्रतिबंध 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है. बुधवार को DGCA की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
हालांकि इस अवधि में भी कुछ निश्चित रूटों पर फ्लाइट्स के उड़ान की मंजूरी रहेगी। इससे पहले डीजीसीए (DCGA) ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगाई गई रोक को 30 जून तक बढ़ाया था.
विमानन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि विदेशी उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि माल ढुलाई कर रही विदेशी फ्लाइटों और डीजीसीए द्वारा मंजूर उड़ानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा. डीजीसीए ने कहा है कि कुछ चिन्हित अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के साथ उड़ानों का परिचालन किया जाता रहेगा.
हालांकि इन उड़ानों के दौरान हवाई यात्रा से जुड़े कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह अनुपालन विमानन कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा. इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को भी जारी किया गया है. अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर चुनिंदा उड़ानें भी गंतव्य वाले देश के कोरोना से जुड़े नियमों औऱ पाबंदियों पर निर्भर करती है.
कोरोना संकट की शुरुआत के बाद से ही भारत ने 23 मार्च, 2020 से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी। लेकिन मई 2020 से वंदे भारत मिशन के तहत स्पेशल इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल रही हैं। इसके अलावा कुछ निश्चित देशों के साथ ‘एयर बबल’ अरेंजमेंट के तहत फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है। एयर बबल पैक्ट के तहत दो देशों के बीच स्पेशल इंटरनेशनल फ्लाइट्स सीधे उनके ही शहरों के बीच संचालित होगी।
भारत ने अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, भूटान और फ्रांस समेत 27 देशों के साथ एयर बबल समझौते किए हैं. दो देशों के बीच इस समझौते के तहत विशेष अंतरराष्ट्रीय विमान अपने क्षेत्रों के बीच उड़ान भर सकते हैं.