पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB Scam) के मामले में करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) को भारत लाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। नीरव मोदी (Nirav Modi) को ब्रिटेन से जल्द ही भारत लाया जा सकता है। लंदन की उच्च न्यायालय ने बुधवार को धोखाधड़ी करने और कालेधन को सफेद बनाने के आरोपों का सामना करने के लिए नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दे दिया।
दरअसल, नीरव को वापस लाने के लिए भारतीय एजेंसियों ने सरकारी और कानूनी स्तर पर अपील दायर की थीं। इनमें कहा गया था कि नीरव ने भारत के बैंकिंग सिस्टम के साथ फ्रॉड किया है। लिहाजा, उसे कानूनी प्रक्रिया के लिए भारतीय एजेंसियों के हवाले किया जाए।
लंदन में ऐश-ओ-आराम की जिंदगी गुजार रहे इस भगोड़े ने अपने बचाव में कई तर्क पेश किए। नीरव ने यहां तक कहा कि वो भारतीय कानून का सामना करने को तैयार है, लेकिन उसे भारतीय एजेंसियों के हवाले न किया जाए। जब निचली अदालत ने उसे भारत को सौंपने का फैसला किया तो उसने हाईकोर्ट का रुख किया और अब हाईकोर्ट ने भी उसकी पिटीशन खारिज कर दी है।
नीरव ने पिटीशन में कहा था- भारत में जेलों की हालत बेहद खराब है और वहां उसे जान का खतरा भी हो सकता है। इसके जवाब में भारतीय एजेंसियों ने लंदन की अदालत को इस बारे में पूरी जानकारी दी और बताया कि नीरव सिर्फ बचने का रास्ता खोज रहा है। अदालत ने इसी आधार पर उसे भारत के हवाले करने का आदेश सुनाया है। अदालत ने कहा- नीरव को भारत के हवाले करने का फैसला न तो नाइंसाफी है और इसे किसी दबाव के तौर पर लिया जाना चाहिए।
ब्रिटेन की हाई कोर्ट में अपील पर सुनवाई की अनुमति दो आधार पर दी गई थी। यूरोपीय मानवाधिकार समझौते (ईसीएचआर) के अनुच्छेद 3 के तहत यदि नीरव की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसका प्रत्यर्पण अनुचित या दमनकारी है तो दलीलों पर सुनवाई करने की अनुमति थी और मानसिक सेहत से ही संबंधित प्रत्यर्पण अधिनियम 2003 की धारा 91 के तहत इसकी अनुमति दी गई। 51 वर्षीय व्यवसायी, नीरव मोदी जो दक्षिण-पूर्वी लंदन में वैंड्सवर्थ जेल में सलाखों के पीछे है।
नीरव मोदी पर मेहुल चौकसी और पंजाब पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर 13 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। भारत में प्रत्यर्पण की मंजूरी मिलने के बाद एजेंसियों उसे जल्दी ही भारत लाएंगी, जिसके बाद इस घोटाले को लेकर कई खुलासे हो सकते हैं।