कोरबा। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान गुपचुप शादी रचाने वाले दंपतियों को अब विवाह पंजीयन कराने में परेशानी हो सकती है। नव विवाहित दंपतियों को शासन के नियमों के अनुसार विवाह पंजीयन कराना होता है।
नवयुगलों के लिए नगर निगम कोरबा ने नियम जारी किया है कि पंजीयन की अर्जी के साथ विवाह कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से ली गई अनुमति का प्रमाण भी देना होगा। दरअसल कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम ने यह कवायद की है।
विवाह के बाद पंजीयन के लिए शासन से निर्धारित नियमों के अनुसार तीन प्रमुख दस्तावेज वर व वधु समेत दोनों पक्ष से शपथ पत्र, आधार पहचान पत्र, दोनों के पासपोर्ट आकार की दो फोटो और कक्षा दसवीं की अंक सूची का मूल प्रमाण पत्र दिखाना होता है।
मार्च 2020 से लेकर इस साल मई के बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए घोषित किए गए लाकडाउन में कुछ समय के लिए मांगलिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रही। उसके बाद छूट देते हुए प्रशासन की अनुमति से ही शादी-ब्याह करने की सहूलियत दी गई।