महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेनों से आने वाले यात्रियों को लेकर नया आदेश जारी किया है. राज्य सरकार ने दिल्ली-एनसीआर समेत 6 राज्यों से आने वाले ट्रेन यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR Test) की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है.
केरल, गोवा, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर, गुजरात और उत्तराखंड के ट्रेन यात्रियों को अब महाराष्ट्र आने के लिए यात्रा से शुरू होने से 48 घंटे के भीतर का किया गया निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगा. महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी समेत इन राज्यों को संवेदनशील घोषित किया था.
महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने एक आदेश में कहा, ‘ट्रेन से आने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही महाराष्ट्र की ट्रेनों में सवार होने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा ट्रेनों में चढ़ने और उतरने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. आदेश में कहा गया है कि इन छह राज्यों से चलने वाली ट्रेनों में कोई अनारक्षित टिकट (Unreserved Ticket) जारी नहीं किया जाएगा.
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्रालय (Railway Ministry) को स्टेशनों के सभी एग्जिट प्वाइंट पर थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराने और ट्रेनों में कोविड-19 प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है. भारतीय रेलवे पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाएगी.
राज्य में रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में कोरोना (Coronavirus) के सबसे ज्यादा 68 हजार 631 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 503 मरीजों की मौत हुई है. सबसे ज्यादा केस मुंबई में सामने आए और एक दिन में यहां 8479 कोरोना मरीजों की पहचान की गई है.