- विजयवाड़ा के स्पेशल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत एक नवंबर तक बढ़ाई
अमरावती, 19 अक्टूबर । आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कौशल विकास घोटाला मामले में तेलुगू देशम पार्टी के प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। इस मामले को नायडू की लीगल टीम के अनुरोध पर वकेशन बेंच को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके आगे अब मामले की सुनवाई वकेशन बेंच में होगी।
एक दिन पहले बुधवार को हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले- अमरावती इनर रिंग रोड घोटाले में नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई सात नवंबर तक स्थगित कर दी थी। यह मामला नायडू के मुख्यमंत्रित्वकाल 2014 से 2019 तक का है। आरोप है कि अमरावती राजधानी के मास्टर प्लान इनर रिंग रोड की रूपरेखा में हेरफेर कर कई कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया।
हाई कोर्ट में आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग की पैरवी महाधिवक्ता एस. श्रीराम और पूर्व मुख्यमंत्री नायडू की पैरवी वकील सिद्धार्थ लूथरा ने किया। वर्तमान में कौशल विकास घोटाला मामले में नायडू राजमुंदरी केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर आरोप है कि वित्तीय हेरफेर के कारण राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
इस बीच विजयवाड़ा के एक स्पेशल कोर्ट ने नायडू की न्यायिक हिरासत एक नवंबर तक बढ़ा दी है। नायडू को स्पेशल कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश किया गया था। जज बीएसवीएच बिंदु ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।