उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के घर के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में और मनसुख हिरेन हत्या केस में गिरफ्तार किए गए मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे (Sachin Vaze) की रिमांड बढ़ा दी है. कोर्ट ने वाजे की हिरासत बढ़ाते हुए 3 अप्रैल कर दिया है.
मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर वाझे को 13 मार्च को एनआईए (NIA) ने गिरफ्तार किया था। रिमांड खत्म होने के बाद आज वाझे को कोर्ट में पेश किया गया था। एनआई ने वाझे के खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगाई हैं और 15 दिनों की कस्टडी मांगी थी।
वाझे ने गुरुवार को एनआईए कोर्ट को बताया कि उनका अपराध से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कहा कि मैं इस मामले में जांच अधिकारी था. इन सब घटनाओं के पीछे कोई दूसरा बैकग्राउंड है. 13 मार्च को जब मैं NIA ऑफिस गया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया.
वाझे ने सुनवाई के दौरान जज पीपी सितरे से कहा, ”मुझे बलि का बकरा बनाया गया है, मेरा केस से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल डेढ़ दिन के लिए केस का जांच अधिकारी था और जो अपनी क्षमता में कर सकता था वह किया। लेकिन अचानक कहीं कुछ प्लान बदल दिया गया। मैं खुद ही एनआईए ऑफिस गया था और गिरफ्तार कर लिया गया।” वाझे ने यह भी कहा कि उन्होंने कोई जुर्म कबूल नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि मैंने जुर्म कबूल किया है, लेकिन यह बात सही नहीं है. मैंने कोई क्राइम नहीं किया है. मैं डेढ़ दिन सिर्फ इस केस पर था. क्राइम ब्रांच, एटीएस सभी जांच कर रहे थे.
NIA ने कोर्ट में क्या कहा
एनआईए (NIA) के वकील अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट से कहा कि अपराध में किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाकर हर कोई हैरान था। जांच के दौरान एनआई ने वाझे के घर से 62 बुलेट जब्त किए और इसकी जांच की आवश्यकता है कि इन्हें वाझे ने क्यों रखा था। पुलिस डिपार्टमेंट ने वाझे को 30 बुलेट जारी किए थे जिनमें से केवल 5 ही बरामद हुए हैं।
एनआईए सूत्रों ने बताया कि सजिन वाझे ने जांच एजेंसी के सामने स्वीकार कर लिया है कि विस्फोटक वाली कार के पीछे उन्हीं का हाथ है। वाझे ने बताया कि एंटीलिया के बाहर विस्फोटक इसलिए रखा क्योंकि जांच अधिकारी के रूप में इस केस को सॉल्व करके सुपर कॉप बनना चाहता था।
एनआईए ने एंटीलिया के पास से विस्फोटक मिलने के मामले में आरोपी निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के खिलाफ बुधवार को गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं भी लगाई हैं। एनआईए ने विशेष एनआईए अदालत को इस मामले में यूएपीए की धाराएं जोड़ने की जानकारी देते हुए बुधवार को अर्जी दाखिल की। सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस में सहायक निरीक्षक वाजे पर यूएपीपीए की धारा 16 और 18 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 मार्च को इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। एएनआईए ने हिरेन की हत्या के मामले में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) द्वारा गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को बुधवार शाम हिरासत में ले लिया।
सचिन वाजे की रिमांड को बढ़ाने की मांग करते हुए NIA ने कोर्ट में कहा कि वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहे. मनसुख हिरेन मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को एक साथ बिठाकर पूछताछ करनी है. गाड़ी से लिए गए फॉरेंसिक सैंपल से सचिन वाजे का ब्लड सैंपल मैच कराना है. NIA के वकील ने कहा कि इस क्राइम ने पूरे देश को हिला दिया है, क्योंकि इसमें एक पुलिस वाला शामिल है.
सचिन वाजे ने कहा ‘मुझे भी कुछ कहना है’
सचिन वाजे ने कोर्ट में कहा कि इस केस में मुझे भी कुछ बातों को रिकॉर्ड पर लाना है. इसे लेकर विशेष अदालत के जज ने कहा कि इस बारे में आप अपने वकील से बात कीजिए. इस पर सचिन वाजे ने वकील से बात करने के बाद तय किया कि वह लिखित में अपना जवाब देंगे.