सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार ने 8 यात्रियों तक के वाहनों (8 Passenger Vehicle) के लिए न्यूनतम 6 एयरबैग (Airbag) अनिवार्य करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि मैंने 8 यात्रियों को ले जाने वाले मोटर वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए एक ड्राफ्ट जीएसआर नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने पहले ही 01 जुलाई 2019 से ड्राइवर एयरबैग और फ्रंट को-पैसेंजर एयरबैग को 01 जनवरी 2022 से फिट करना अनिवार्य कर दिया था।
M1 वाहन श्रेणी में, यह फैसला लिया गया है कि आगे और पीछे दोनों कंपार्टमेंट में बैठे लोगों के सामने और पीछे से होने वाले टक्करों के असर को कम करने के लिए चार अतिरिक्त एयरबैग अनिवार्य हैं।
इसमें दो साइड/साइड टोरसो एयरबैग और दो साइड कर्टेन/ट्यूब एयरबैग शामिल होंगे जो कार के सभी यात्रियों को कवर करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में मोटर वाहनों को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
सभी कंपनी की गाड़ियों में होगी व्यवस्था
केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि एयरबैग की व्यवस्था सभी ब्रांड की कारों में मौजूद होंगे। कोई भी कंपनी कार की कीमत, वेरिएंट या सेगमेंट के आधार पर इसमें कटौती नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में 6 एयरबैग होंगे तो वहीं फैमिली कार कही जाने वाली मारूति की 8 सीटर कारों में भी इतने ही एयरबैग लगाने होंगे। इससे दुर्घटना होने पर लोगों को बड़ी चोट नहीं लगेगी और उनकी जान का खतरा कम होगा।
महंगी गाड़ियों में ही एयरबैग्स की है व्यवस्था
मौजूदा समय में महंगी गाड़ियों में ही एयरबैग्स की व्यवस्था है। नॉर्मल और सस्ती कारों में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। कंपनियों का तर्क है कि बजट कारों में एयरबैग लगाने से कारों की कीमत में इजाफा हो सकता है। जिससे उनकी बिक्री पर असर पड़ सकता है। वहीं लग्जरी गाड़ियों में कीमत बढ़ने पर खास असर नहीं पड़ता और लोग खुलकर पैसा चुकाते हैं।