नई दिल्ली, 14 जुलाई । सुप्रीम कोर्ट एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई करेगा।जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 13 जुलाई को नवाब मलिक की अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी।
दरअसल, नवाब मलिक ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है। पहले की सुनवाई के दौरान नवाब मलिक की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि नवाब मलिक की एक किडनी फेल हो गई है और दूसरी काम करना बंद कर रही है। उनको जमानत दी जाए। दरअसल, मलिक को 23 फरवरी 2022 को ईडी ने कथित तौर पर भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी संपत्ति के लेनदेन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।