नई दिल्ली, 16 मई । सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने नवाब मलिक की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि बांबे हाई कोर्ट में मामला लंबित है और वहां सुनवाई हो रही है। हाई कोर्ट को सुनवाई करने दें। हम जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेंगे।
दरअसल, नवाब मलिक ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है। पहले की सुनवाई के दौरान नवाब मलिक की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि नवाब मलिक की एक किडनी फेल हो गई है और दूसरी काम करना बंद कर रही है, इसलिए उनको जमानत दी जाए।
नवाब मलिक को 23 फरवरी, 2022 को ईडी ने कथित तौर पर भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी संपत्ति के लेन-देन के मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।