वेब सीरीज ‘तांडव’ को लेकर विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि इसी बीच मिर्जापुर वेब सीरीज (Web Series Mirzapur) के निर्माताओं व अमेजन प्राइम वीडियो(Amazon Prime Video) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी किया है. वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम और सीरीज के निर्माता को नोटिस जारी किया है.
याचिका में कहा गया है कि वेब सीरीज में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की गलत छवि दिखाई गई है. कोर्ट ने इसे लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) और वेब सीरीज निर्माताओं से जवाब मांगा है. सीजेआई एसए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट में मिर्जापुर के एक रेजिडेंट्स सुजीत कुमार सिंह ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि मिर्जापुर को इस वेब सीरिज में आतंक का अड्डा और अपराध और अवैध गतिविधियों का गढ़ बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार को किसी शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों के खराब चित्रण पर रोक लगाने के लिए भी कई दिशानिर्देश बनाने चाहिए.
इस वेब सीरीज में पूरे मिर्जापुर के एक-एक निवासी को बदमाश, व्यविचारी और घुमक्कड़ बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि इस पूरे वेब सीरिज में नग्नता और गंदी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। याचिका में गुहार लगाई गई है कि इस वेब सीरीज को बैन किया जाए और साथ ही कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफर्म (OTT platform) पर रिलीज से पहले इन फिल्मों को प्री स्क्रिनिंग कमिटी देखे और उसका परीक्षण करे। वेब सीरिज को ओटीटी प्लेटफर्म पर सीधे रिलीज से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सर्टिफिकेट होना चाहिए।