पॉर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ (Gehna Vasisth) को बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने उऩकी अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail) खारिज कर दी है. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज जस्टिस एसके शिंदे की बेंच ने उन्हें बेल दिए जाने से इनकार कर दिया.
गहना वशिष्ठ पर महिलाओं को पोर्न फिल्मों में एक्टिंग के लिए धमकी देने और पैसों के नाम पर उन्हें बहकाने का आरोप है. इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए बीते महीने गहना वशिष्ठ ने उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी.
गहना के खिलाफ महिलाओं की निजता के हनन के लिए सेक्शन 354-C के तहत केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा उनके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री बेचने के आरोप में आईपीसी की धारा 292 और 293 के तहत भी केस फाइल किया गया है. आईटी एक्ट के सेक्शन 66E, 67, 67A के तहत भी गहना वशिष्ठ को आरोपी बनाया गया है. हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद एक्ट्रेस की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है.
मुंबई पुलिस ने पोर्न फिल्म बनाने का रैकेट चलाने के मामले में पिछले दिनों अलग-अलग लोगों पर तीन केस दर्ज किए थे. इनमें से एक आरोपी मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी हैं. कारोबारी राज कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं. ऐसी ही एक एफआईआर में गहना वशिष्ठ के खिलाफ छोटे एक्टिंग सीन के लिए काम दिलाने के बहाने पोर्न फिल्मों में काम कराने का आरोप है. इन फिल्मों को हॉटशॉट्स नाम के मोबाइल ऐप पर भी अपलोड करके बेचे जाने का आरोप है. आरोप है कि इस मोबाइल ऐप का मालिकाना हक राज कुंद्रा के पास ही था.