एयर इंडिया के विमान में महिला पर पेशाब करने के आरोपी मुंबई निवासी शंकर मिश्रा को आईजीआई थाना पुलिस की टीम ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। उसे दिल्ली लाया गया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है।
पूछताछ के बाद आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा की तीन दिन की हिरासत की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने एयर इंडिया के स्टाफ को भी शुक्रवार को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। शनिवार को स्टाफ पहुंचा तो उनसे भी पूछताछ की गई।
26 नवंबर को एअर इंडिया की न्यूयॉर्क और दिल्ली के बीच संचालित फ्लाइट में सह-यात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा को पुलिस तीन दिन हिरासत में रखना चाहती थी। हालांकि, अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शंकर मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और इसी कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। उसका मोबाइल फोन भी स्वीच ऑफ आ रहा था। कोर्ट ने इन तमाम बातों का संझान लिया और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
कैसे पकड़ा गया आरोपी शंकर मिश्रा
ये मामला सार्वजनिक होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 5 जनवरी को शंकर मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की मांग की थी। उसे गिरफ्तार करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शख्स की आखिरी लोकेशन बेंगलुरु थी, जहां 3 जनवरी को उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था।
शुक्रवार की रात, पुलिस ने मैसूर में शंकर मिश्रा की आखिरी लोकेशन पर फोकस किया, जो बेंगलुरु सेलगभग 150 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी जा चुका था। टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ करनेपर पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे। मिश्रा बेंगलुरु के महादेवपुरा इलाके में चिनप्पा लेआउट इलाके में एक होम-स्टे में पहले भी कई बार रुक चुका था। जैसे ही दिल्ली पुलिस की टीम को यह सूचना मिली, उसने छापेमारी की और मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बुधवार को बताया कि उसने एयर इंडिया द्वारा की गई शिकायत के आधार पर इस हैरान करने वाले मामले में एफआईआर दायर कर ली है। मामले में आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 354, 509 और भारतीय विमानन कानून की धारा 23 के तहत केस दायर किया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला व आरोपी दोनों दिल्ली में नहीं रहते हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा कि महिला के आसपास बैठने वाले यात्रियों से भी पूछताछ की जाएगी।
एयर इंडिया ने लिया एक्शन
फ्लाइट में महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के मामले में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन (Campbell Wilson) ने शनिवार 7 जनवरी को बयान जारी कर माफी मांगी। अपने बयान में उन्होंने बताया कि एयरलाइन ने इस मामले में चार केबिन क्रू और एक पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं एयरलाइन फ्लाइट में यात्रियों को शराब परोसने की अपनी पॉलिसी की भी समीक्षा कर रही है। सीईओ ने बयान में कहा कि एयरलाइन ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं से कैसे निपटा जाए, इसे बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।