गुजरात एटीएस की टीम ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) को हिरासत में लिया है। एटीएस की दो टीम मुंबई स्थित तीस्ता सीतलवाड़ के घर पहुंची थी। इसके बाद सीतलवाड़ को सांताक्रूज थाना ले जाया गया। एटीएस की टीम तीस्ता को पूछताछ के लिए अहमदाबाद ले जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह कहते हुए जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी कि कानून का दुरुपयोग करना ठीक नहीं। इस दौरान कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ का भी जिक्र किया था। इसके अगले दिन शनिवार को गुजरात एटीएस सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के मुंबई स्थित घर पहुंची। उन्हें हिरासत में लिया गया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जाकिया जाफरी की याचिका खारिज करते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ की जांच की और जरूरत बताई थी। माना जा रहा है कि इसके बाद एटीएस ने यह कार्रवाई की है। वहीं, शनिवार सुबह भी गृह मंत्री अमित शाह ने भी तीस्ता सीतलवाड़ समेत कई राजनेताओं पर नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का आरोप लगाया था।
बता दें कि गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी में पीएम नरेंद्र मोदी समेत 55 राजनेताओं व अधिकारियों को मिली क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी ने याचिका की थी। कोर्ट ने शुक्रवार को यह कहते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया कि कानून का दुरुपयोग करना ठीक नहीं।
कोर्ट ने एसआईटी की तारीफ की और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जितने लोग कानून से खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ का भी नाम लिया और कहा कि सीतलवाड़ के खिलाफ और जांच की जरूरत है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था, ”भाजपा की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ वैचारिक राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर..इस त्रिकूट ने मिलकर इन आरोपों को इतना प्रचारित किया.. और इनका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे-धीरे लोग झूठ को ही सत्य मानने लगे। उन्होंने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने की पूरी कोशिश की। उनके एनजीओ की ओर से गुजरात में कई थानों में आवेदन दिए गए। जाकिया जाफरी सीतलवाड़ के निर्देश पर काम कर रहीं थी।
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हुई है। 2002 के गुजरात दंगों (Gujarat riots) के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सहित 64 लोगों को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका को 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि जाफरी की याचिका में कोई दम नहीं है।
इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि इस केस में तीस्ता सीतलवाड़ की भूमिका की जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल, कोर्ट ने जाकिया जाफरी की जिस याचिका को खारिज किया उसमें सीतलवाड़ याचिकाकर्ता नंबर 2 हैं।