नई दिल्ली: 26 जनवरी को लालकिला हिंसा मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. लाल किला हिंसा मामले में आज सुबह ही गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया.
दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में सिद्धू की 10 दिन की रिमांड मांगी गई, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 7 दिन की रिमांड पर पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. हालांकि पुलिस ने कोर्ट से कहा कि दीप सिद्धू को करनाल से अरेस्ट किया गया और आगे भी दीप सिद्धू के रिमांड की जरूरत हो सकती है.
दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि दीप सिद्धू गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गया था. उसने भागने की कोशिश नहीं की. इससे पहले दीप सिद्धू (Deep Siddhu) को तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रज्ञा गुप्ता की कोर्ट में पेश किया गया.
पुलिस ने कहा कि दीप सिद्धू के खिलाफ वीडियोग्राफी सबूत उपलब्ध हैं. साथ ही लोगों को भड़काने और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने का मामला है. पुलिस ने कहा कि दीप सिद्धू के सोशल मीडिया की भी पड़ताल करनी है और जांच के मामले उसे पंजाब और हरियाणा लेकर जाना है.
कोर्ट में पुलिस से कहा कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ. लाल किले पर झंडा फहराया गया और इसके बाद फैले दंगे में दीप सिद्धू सबसे आगे था. बता दें कि लालकिला हिंसा के बाद 15 दिनों तक फरार रहे दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार की सुबह करनाल से गिरफ्तार किया. उसके ऊपर एक लाख रुपये का इनाम रखा गया था.
हालांकि फरारी के बीच दीप सिद्धू अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार वीडियो संदेश जारी कर रहा था. उसने अपने एक वीडियो में कहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और उसे कोई डर नहीं है. जांच एजेंसियां उसके परिवार को परेशान ना करें. इस बीच मंगलवार की सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया.