पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने ED को निर्देश दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के सासंद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से कोलकाता में पूछताछ की जाए। हालांकि, कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि पूछताछ के दौरान स्टेट मशीनरी का किसी भी तरह से दुरुपयोग ना हो। वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस यूयू ललित ने ED को कहा कि पूछताछ से 24 घंटे पहले दोनों को नोटिस देना होगा। वहीं, कोर्ट ने अभिषेक से कहा कि पूछताछ के लिए अगर बुलाया जाए, तो TMC की तरफ से तोड़फोड़ और प्रदर्शन ना हो। वरना कोर्ट सुरक्षा वापस ले लेगी। अभिषेक ने अदालत से मामले की जांच में जुड़ने के लिए दिल्ली जाने से छूट की मांग की थी।
ED ने अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी के खिलाफ 2 मार्च को पूछताछ का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, वहां उन्हें राहत नहीं मिली थी। इसी दौरान दोनों के खिलाफ पूछताछ में शामिल नहीं होने की वजह से गैर-जमानती वारंट भी जारी हो गया था। अब मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
इस मामले में पिछले साल सितंबर में ईडी के अधिकारियों ने अभिषेक बनर्जी से आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। बता दें कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी से कोयला घोटाले और उनके परिवार की दो कंपनियों के संबंध को लेकर पूछताछ की थी। उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के वेदेशी बैंक अकाउंट को लेकर भी पूछताछ की गई थी।
सूत्रों के मुताबिक ईडी को शक है कि अभुषेक बनर्जी के परिवार की कंपनियों को कोयला तस्करी से कमाए गए करोड़ों रुपए दिए गए थे, साथ ही कुछ पैसा रुजिरा बनर्जी के अकाउंट में भी भेजा गया था।