देर से मंत्रालय आने वालों का कटेगा वेतन
मुंबई। सरकार के प्रशासनिक मुख्यालय ‘मंत्रालय’ में देर से आने वाले लेटलतीफ कर्मचारियों पर प्रशासन की पैनी नजर है. ऐसे कर्मचारी जो एक महीने में दो या दो से अधिक बार काम पर देर से आएंगे, उनकी छुट्टी या वेतन में कटौती की जाएगी. राज्य सरकार ने इस आशय का एक आदेश जारी किया है.
सिर्फ 60 मिनट की रियायत
सरकार ने 31 दिसंबर, 2020 को इस आशय का एक परिपत्र जारी किया है. उल्लेखनीय है कि मंत्रालय में ड्यूटी पर पहुंचने का सामान्य समय सुबह 9.45 बजे है. लेकिन ट्रैफिक व अन्य कारणों को देखते हुए कर्मचारियों को काम पर पहुंचने के लिए 60 मिनट की रियायत मिलती है.
आधे दिन का वेतन कटेगा
परिपत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए सुबह 10.45 से दोहपर 12.15 बजे तक ड्यूटी पर पहुंचने का आखिरी समय होगा. इसके बाद आने वाले लोगों का आधे दिन का वेतन कटेगा. परिपत्र में यह भी कहा गया है कि यदि नौकरशाहों सहित अन्य कर्मचारी सुबह 10.45 से दोपहर 12.15 बजे के बीच काम पर आते हैं तो उनके लिए नियमित कार्यालय समय के बाद एक घंटे अतिरिक्त काम करना अनिवार्य होगा.
प्रत्येक देरी के लिए कटेगा एक सीएल
सर्कुलर में कहा गया है कि महीने में दो बार पूर्वाह्न 11.15 बजे के बाद मंत्रालय में ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों का बाद में प्रत्येक देरी के लिए एक आकस्मिक (सीएल) अवकाश कटेगा. यदि उनका आकस्मिक अवकाश खत्म हो जाता है, तो उनकी अर्जित छुट्टी काटी जाएगी. सभी छुट्टियां समाप्त हो जाने पर कर्मचारी का वेतन कटेगा.