नई दिल्ली. शिवसेना के सांसद संजय राउत (Shiv Sena MP Sanjay Raut) के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में एक एफआईआर (FIR) दर्ज होने से सियासी पारा चढ़ गया है. दरअसल दिल्ली के मंडावली थाने में उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज (Deepti Rawat Bhardwaj) ने एक मराठी टेलीविजन पर प्रसारित एक साक्षात्कार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने और उन्हें धमकाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है.
वहीं, दिल्ली में एफआईआर दर्ज होने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उसका मतलब मूर्ख है. उस शब्द का अर्थ सभी शब्दकोशों में दिया हुआ है, शब्दकोश सभी सरकार और साहित्य संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है फिर भी दिल्ली में मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दिया गया है. ये बदले की भावना से किया गया है. इसके साथ उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ दिल्ली में राजनीतिक मकसद से एफआईआर दर्ज कराई गयी है. यह मेरी आवाज दबाने का प्रयास है. यह सब मेरी पार्टी को बदनाम करने के लिए किया गया है, क्योंकि सीबीआई, आईटी और ईडी का इस्तेमाल मेरे खिलाफ नहीं किया जा सकता है. मैं सांसद हूं, मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए कुछ लोगों को प्रोत्साहित करना सही नहीं है.
जानें क्या है पूरा मामला
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव की 9 दिसंबर को मंडावली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि 9 दिसंबर को एक मराठी चैनल (Marathi News Channel) पर प्रसारित एक साक्षात्कार के दौरान राउत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ ‘हैरान कर देने वाले बयान’ दिए. दीप्ति रावत भारद्वाज ने अपनी शिकायत में कहा कि राउत के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुईं, उस आपत्तिजनक टिप्पणी से खुद को भी बेहद अपमानित महसूस कर रही हैं, क्योंकि वो खुद बीजेपी का हिस्सा हैं. इसके साथ उन्होंने दिल्ली पुलिस को शिकायत की कॉपी के साथ सांसद संजय राउत के इंटरव्यू की प्रति और वीडियो क्लिप्स दी हैं. इसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए रविवार को उस शिकायत को एफआईआर में तब्दील कर दिया गया है. अब इस मामले में जल्द ही राउत को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा नोटिस भी भेजा जा सकता है या लिखित तौर पर जवाब मांगा जा सकता है.
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
वहीं, मंडावली पुलिस ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 500 (मानहानि की सजा) और 509 (किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव का इस्तेमाल करना या ऐसा कृत्य करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.