नई दिल्ली, 23 मार्च । दिल्ली हाई कोर्ट ने डीजीसीए को निर्देश दिया है कि वो एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के ऊपर पेशाब करने के आरोपित शंकर मिश्रा को अनियंत्रित यात्री ( unruly passenger) घोषित करने और उसे हवाई यात्रा करने पर चार महीने की रोक के फैसले को चुनौती देने के लिए अपीलीय कमेटी गठित करे। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने ये आदेश दिया।
शंकर मिश्रा की ओर से पेश वकील अक्षत वाजपेयी ने कहा कि जांच कमेटी के आदेश में कई तथ्यात्मक और कानूनी गड़बड़ियां हैं। जांच कमेटी ने एयरक्राफ्ट के लेआउट को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने जांच कमेटी के आदेश के खिलाफ डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ई-मेल किया था, लेकिन उसकी सुनवाई के लिए कोई अपीलीय कमेटी गठित नहीं की गई जो उनकी आपत्तियों को सुन सके।
सुनवाई के दौरान नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) ने कोर्ट को बताया था कि अपीलीय कमेटी मौजूद है। उसके बाद कोर्ट ने अपीलीय कमेटी के गठन से संबंधित रिकार्ड एक हफ्ते में दाखिल करने का निर्देश दिया था। 31 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने इस मामले में शंकर मिश्रा को जमानत दी थी।