मुंबई, 5 जनवरी । महाराष्ट्र के तटीय रत्नागिरी जिले की खेड़ तहसील के मुंबके गांव में कुख्यात भगोड़ा आतंकी दाऊद इब्राहिम के परिवार के सदस्यों की दो संपत्तियां शुक्रवार को स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम (साफेमा) के तहत नीलाम कर दी गई।
बताया गया कि भगोड़ा आतंकी दाऊद की कुल चार संपत्तियां शुक्रवार को नीलामी की जानी थीं, लेकिन उनमें से दो के लिए किसी ने भी नीलामी में हिस्सा नहीं लिया। जानकारी के अनुसार, अन्य दो संपत्तियों को क्रमश: चार और तीन बोलीदाता प्राप्त हुए और एक ही व्यक्ति उन दोनों के लिए बोली लगाईं। इनमें से एक संपत्ति, 170.98 वर्ग मीटर की कृषि भूमि, को 15,440 रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 2.01 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली मिली। इसी तरह दूसरी संपत्ति 1730 वर्गमीटर की कृषि भूमि के लिए आरक्षित मूल्य 1,56,270 रुपये के मुकाबले 3.28 लाख रुपये की उच्चतम बोली लगी। सुरक्षा कारणों से सफल बोली लगाने वाले के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।
दरअसल, मुंबई में वर्ष 1993 के सिलसिलेवार विस्फोट मामले में वांछित आरोपित दाऊद इब्राहिम फरार है। उसके पाकिस्तान में रहने की चर्चा है। इब्राहिम के परिवार के स्वामित्व वाली चार संपत्तियाें में सभी कृषि भूमि मुंबके गांव में स्थित थीं। इन संपत्तियों को 19 लाख रुपये के आरक्षित मूल्य पर नीलामी के लिए रखा गया था। इससे पहले वर्ष 2017 और वर्ष 2020 में, दाऊद इब्राहिम से संबंधित 17 से अधिक संपत्तियों की नीलामी की गई थी।
उल्लेखनीय है कि दाऊद इब्राहिम को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संकल्प 1267 के तहत संयुक्त राष्ट्र ने “वैश्विक आतंकवादी” घोषित किया है और यूएपीए अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची के तहत भी सूचीबद्ध किया गया है, जो डी-कंपनी नाम से एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क चलाता है।