जम्मू और कश्मीर (Jammu And Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) के खिलाफ जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 11.86 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली है।
सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अस्थायी अनुलग्नक आदेश जारी किया है और जब्त की गई संपत्तियां जम्मू और श्रीनगर में स्थित हैं। जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फारूक अब्दुल्ला की जो संपत्तियां जब्त की है, उसमें तीन घर भी शामिल है। इसमें एक घर गुपकार रोड, दूसरा तहसील कटिपोरा, तन्मर्ग, और तीसरा भटंडी जम्मू में में होना बताया गया है।
The attached properties include three residential houses, one at Gupkar Road, Srinagar; one at Tehsil Katipora, Tanmarg, & one at Bhatindi in Jammu); commercial buildings at posh Residency Road area of Srinagar: ED
उन्होंने बताया कि जब्त की गई संपत्तियों का शुद्ध मूल्य (बुक वैल्यू) 11.86 करोड़ रुपये है जबकि बाजार मूल्य लगभग 60-70 करोड़ रुपए है। ईडी 83 साल के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से इस मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है।