- परमबीर सिंह की निलंबन अवधि को उनके कार्यकाल में जोड़ा जाएगा
मुंबई 12 मई । सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल (कैट) ने पूर्व पुलिस अधिकारी परमबीर सिंह को आरोप मुक्त कर दिया है। इसके बाद राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों को वापस लेकर निलंबन रद्द कर दिया है। सरकार के इस निर्णय के बाद परमबीर सिंह की निलंबन अवधि को उनके कार्यकाल में जोड़ा जाएगा।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को बताया कि एंटीलिया बम मामले में कथित गड़बड़ी के चलते 17 मार्च, 2021 को परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद से हटा दिया गया था और उन्हें होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सीबीआई ने परमबीर सिंह के खिलाफ लगे इन आरोपों की जांच अपने हाथ में ले ली थी और पांच अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल (कैट) ने पूर्व पुलिस अधिकारी परमबीर सिंह को आरोप मुक्त कर दिया है। इसके बाद महाराष्ट्र की सरकार ने परमबीर सिंह के खिलाफ सभी आरोपों को वापस लेकर निलंबन बहाल कर दिया है।
दरअसल, परमबीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की रंगदारी वसूलने का आदेश देने का आरोप लगाया था। इसके बाद परमबीर सिंह पर मुंबई ठाणे और कल्याण के कई पुलिस स्टेशनों में रंगदारी वसूली का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद परमबीर सिंह गायब हो गए थे। हालांकि, परमबीर सिंह 30 जून 2022 को निलंबन काल में ही सेवानिवृत्त हो गए थे। इसलिए परमबीर सिंह ने कैट में निलंबन रद्द किए जाने के लिए आवेदन दिया था।