महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव 2021 के लिए नियमावली (Maharashtra Govt. guidelines for Ganesh Utsav 2021) जारी की है. इस बार गणेश पूजा के लिए सार्वजनिक पंडालों में 4 फुट तक और घरों में 2 फुट तक ऊंची मूर्तियों को रखने की अनुमति दी गई है. गणेश पूजा के आगमन की तिथि निकट आती हुई देख कर राज्य सरकार ने आज नियमावली जारी कर दी है.
अब तक गाइडलाइंस नहीं आने की वजह से मूर्ति बनाने वाले कलाकारों के मन में इस बात को लेकर अस्पष्टता थी कि वे किस ऊंचाई तक की मूर्तियां बनाना प्रारंभ करें. इससे पहले मूर्तिकारों ने महाविकास आघाडी सरकार से इस संबंध में शीघ्र नियमावली जारी करने का आग्रह किया था.
मूर्तिकारों की ओर से कहा गया था कि गणेश उत्सव के आगमन में अब केवल दो महीने ही बचे हैं. लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं दिया गया है. मूर्तिकारों ने ऊंची मूर्तियां बनानी अब तक प्रारंभ नहीं की हैं. इस बारे में सरकार शीघ्र अपनी नीति स्पष्ट करे कि वे ऊंची मूर्तियां बनाएं अथवा नहीं ?
मूर्तिकारों और सार्वजनिक गणेशोत्वस मंडलों ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह इस बार मूर्तियों की ऊंचाई को लेकर कोई सीमा निश्चित ना करे. पिछले साल भी राज्य सरकार ने गणेशोत्सव सादगी से मनाने और 4 फुट से अधिक ऊंची मूर्तियां प्रतिष्ठित करने से रोका था. इस बार इन्हें राज्य सरकार से यह अपेक्षा थी कि यह सीमा हटा दी जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नई नियमावली में भी 4 फुट से अधिक ऊंची मूर्तियों की प्रतिष्ठापना पर रोक लगा दी गई है.
-नई नियमावली के अनुसार कहा गया है की कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए गणेशोत्सव सादगी से मनाया जाए.
-सार्वजनिक गणेशमूर्ति 4 फुट और घरेलू मूर्तियां 2 फुट से ऊंची ना हों
-गणेशोत्सव से जुड़ी अनुमति लेनी आवश्यक है
-गणेश पंडालों में सैनिटाइजिंग और थर्मल स्क्रिनिंग की पर्याप्त व्यवस्था करें
-पंडालों में भीड़ ना बढ़ाएं
-आरती, भजन, कीर्तन के समय भीड़ को टालें
-विसर्जन कृत्रिम तालाब में करें, संभव हो तो शाडू मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाएं
-पंडालों में भीड़ ना हों, ध्यान रखते हुए ऑनलाइन पद्धति से दर्शन की व्यवस्था करें.