महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ दर्ज कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे (Sachin Waze) से पूछताछ करने और बयान दर्ज करने की इजाजत दे दी। इस अनुमति के बाद माना जा रहा है कि अब तलोजा जेल में ईडी के अधिकारी शनिवार को सजिन वाझे का बयान दर्ज करेंगे और कथित वसूली कांड की गुत्थी को सुलझाएंगे।
बता दें कि एनआईए (NIA) ने सचिन वाझे को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी मिलने और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। वाझे अभी न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें नवी मुंबई की तलोजा जेल में रखा गया है।
वाजे ने 19 मई को पुलिस को अपने दिए एक बयान में कहा था कि वह अनिल देशमुख के आदेश पर दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच मुंबई के कई बार से कुल मिलाकर 4.70 करोड़ एकत्र किए थे। वाजे ने कहा कि बाद में उन्होंने देशमुख के पीए कुंदन शिंदे को सभी राशि सौंप दी थी।
ईडी ने एनसीपी नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक देशमुख के दो सहयोगियों (निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे) को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि पूछताछ में संजीव और कुंदन ने कबूल किया है कि वाझे ने मुंबई में ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से 4.70 करोड़ रुपये वसूले थे। यह रकम शिंदे को दो किस्तों में सौंपी गई थी। ईडी ने विशेष एनआईए अदालत से वाजे से पूछताछ की अनुमति मांगते हुए कहा था कि वह अपराध शाखा के पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक को पलांडे और शिंदे के सामने बैठाकर सवाल-जवाब करना चाहती है।
ईडी ने अनिल देशमुख को लेकर कहा कि हमने उन्हें तीन समन भेजा था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कठोर कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।