महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कथित गैर-कानूनी फोन टैपिंग मामले में आईपीएस अधिकारी एवं पूर्व राज्य खुफिया प्रमुख रश्मि शुक्ला के खिलाफ 500 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा ठोका है. पटोले ने अधिवक्ता सतीश उके के जरिए नागपुर के वरिष्ठ दीवानी न्यायालय में यह मुकदमा दायर किया है.
पटोले का पक्ष सुनकर न्यायालय ने रश्मी शुक्ला, केंद्रीय गृह विभाग के सचिव, राज्य गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव, नागपुर और पुणे शहर पुलिस आयुक्त और पुणे अपराध शाखा की पुलिस अधिकारी वैशाली चांदगुडे को समन जारी किया है. न्यायालय ने मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को रखी है.
भंडारा जिले के विधायक पटोले ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने राजनीतिक लाभ के लिए उनके खिलाफ साजिश रची है. उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रवि जाधव एवं सचिव वैभव जगताप के जरिए मामला दर्ज किया है.
मुंबई पुलिस ने बुधवार को कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला का दो घंटे से अधिक समय तक बयान दर्ज किया. वह इससे पहले 16 मार्च को यहां कोलाबा पुलिस के सामने भी पेश हुई थीं. बुधवार को शुक्ला अपने वकील के साथ करीब 11 बजे दक्षिण मुंबई के कोलाबा थाने पहुंचीं और दोपहर करीब एक बजे वहां से निकलीं.
कोलाबा पुलिस ने शुक्ला के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव जैन की शिकायत पर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
जैन ने शुक्ला पर शिवसेना सांसद संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता एकनाथ खड़से के फोन नंबर निगरानी में डालने का आरोप लगाया था. पुलिस ने पहले कहा था कि कथित अवैध फोन टैपिंग तब हुई, जब शुक्ला राज्य के खुफिया विभाग (एसआईडी) की प्रमुख थीं.