मानव तस्करी मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को बड़ी राहत मिली है. साल 2003 के मानव तस्करी (Human Trafficking) मामले में गायक दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) से बेल मिल गई है.
हाई कोर्ट ने मानव तस्करी के मामले में पटियाला की निचली अदालत की ओर से सुनाए गए दो साल की सजा पर रोक लगा दिया है। पटियाला कोर्ट ने साल 2003 के इस मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई थी।
निचली अदालत की ओर से सुनाए गए सजा के खिलाफ दलेर मेहंदी ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी उसे स्वीकार कर लिया गया है। पटियाला कोर्ट ने 16 मार्च 2018 को दलेर मेहंदी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद दलेर मेहंदी ने पटियाला के एडिशनल सेशन जज के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी थी। इस याचिका पर सुनवाई में करीब चार साल लग गए थे। यहां से भी पंजाबी सिंगर को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था।
इसके बाद दलेर मेहंदी ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर कर इसे चुनौती दे दी। पंजाबी सिंगर ने हाई कोर्ट से मांग की कि जब तक सजा के खिलाफ अपील लंबित रहती है उनकी सजा पर रोक लगाई जाए। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। राज्य सरकार की ओर से मिले जवाब के बाद आज इस मामले पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। गायक दलेर मेहंदी अभी पटियाला जेल में बंद हैं. जमानत के आदेश जेल प्रबंधन के पास पहुंचने के बाद उन्हें छोड़ा जाएगा।
क्या है मामला
दलेर मेहंदी के खिलाफ यह मामला साल 2003 का है। दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह के खिलाफ कुल 31 मामले दर्ज किए गए थे. पटियाला पुलिस ने मेहंदी बंधुओं के खिलाफ बख्शीश सिंह नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। बख्शीश सिंह ने आरोप लगाया था कि दोनों भाइयों ने अवैध रूप से अमेरिका भेजने में मदद करने के लिए पैसे लिये थे, लेकिन ऐसा करने में वे नाकाम रहे। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि गायक ने उसे कनाडा ले जाने के लिए भी पैसे लिए थे।