नोएडा में स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट (Supertech Emerald Court) के अवैध टावरों को गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने कहा कि अवैध 40 मंजिला टावरों को गिराने का काम दो सप्ताह में शुरू हो. इसके लिए नोएडा के सीईओ को 72 घंटे के भीतर सभी संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है.
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सीईओ को 3 दिन में इस मामले से जुड़ी हुई सभी एजेंसियों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है, ताकि सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दोनों अवैध 40 मंजिला टावरों के गिराने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई के दौरान नोएडा में रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक के अवैध रूप से बनाए गए दोनों टावरों को गिराने का काम शुरु करने के लिए कहा.
बता दें किं, 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर-93 स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दोनों 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने के अपने आदेशों का पालन नहीं करने के लिए सुपरटेक को फटकार लगाई थी. SC ने सुपरटेक को चेतावनी दी थी कि अगर रुपये नहीं लौटाए तो जेल भेज देंगे.
पिछले साल दिया था टावर गिराने का आदेश
पिछले साल 31 अगस्त 2021 को सुपरटेक एमेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 40 मंजिला ट्विन टावर को तीन महीने में गिराने के आदेश दिया था. इस आदेश में कहा गया था कि अवैध निर्माण से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, और कानून का शासन को अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया था कि, बुकिंग के समय से घर खरीदारों की पूरी राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस की जाए.