ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) में आज सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी. मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील अभय नाथ यादव और मुमताज ने दलीलें रखीं. इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील भी अपनी बात कहते रहे.
कोर्ट में वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मामला सुनवाई के लायक ही नहीं है. शिवलिंग को लेकर अफवाह फैलाई गई, यहां शिवलिंग है ही नहीं. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अफवाहों के चलते सार्वजनिक अशांति होती है, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात कहकर लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है.
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष के वकील अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने आज अपनी दलीलें शुरू कीं, बहस आज पूरी नहीं हो सकी. इसलिए, सोमवार (30 मई) दोपहर 2 बजे तक बहस जारी रहेगी.
ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकारों की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए. वजुखाना परिसर में मिले काले पत्थर को शिवलिंग बताते हुए हिंदू पक्षकारों की तरफ से वकील ने इसे क्षतिग्रस्त किए जाने का आरोप लगाया. वकील विष्णु जैन ने कोर्ट में कहा कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है. उन्होंने कहा कि शिवलिंग को तोड़ने की साजिश की गई. हिंदू पक्षकारों की ओर से आरोप लगने के बाद मामला गरमा गया है.