केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हल्के / बिना लक्षण वाले मरीजों के होम आइसोलेशन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. गाइडलाइन्स में मंत्रालय ने कहा है कि होम आइसोलेशन के तहत रोगी को छुट्टी दे दी जाएगी और कम से कम 7 दिन पॉजिटिव पाए ना जाने और लगातार 3 दिनों तक बुखार नहीं होने के बाद आइसोलेशन खत्म हो जाएगा. होम आइसोलेशन की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है.
मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमित व्यक्ति अपनी निजी वस्तुएं किसी और साझा ना करे. कहा गया है कि ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन और टेंपरेंचर नियमित तौर पर जांच की जाए. इसमें कमी पाए जाने पर अस्पताल को रिपोर्ट किया जाए. मंत्रालय ने कहा कि होम आइसोलशन के मरीज ट्रिपल लेयर का मास्क पहनें और एक पेपर बैग में उसे 72 घंटे बाद काट कर फेंक दें. मंत्रालय ने गाइडलाइन्स में कहा गया है कि हाथ लगाातर धुलते रहें और शरीर में पानी की कमी ना होने दें.
मंत्रालय ने दिशानिर्देशों में कहा है कि मरीज को मेडिकल ऑफिसर के संपर्क में रहना होगा. साथ ही पैनिक पैदा करने वाली फर्जी जानकारियों से सावधान रहें. जिला और उप-जिला कंट्रोल रूम को शुरू करें और उनके टेलीफोन नंबरों को सार्वजनिक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि होम-आइसोलेशन के तहत लोग किसी परिस्थिति में मरीज को घर से अस्पताल तक आसानी से ले जा सकें. रूम कंट्रोल होम आइसोलेशन के तहत मरीजों की स्थिति की निगरानी के लिए उन्हें फोन भी करेंगे.
मंत्रालय ने कहा है कि होम आइसोलेशन में रोगी की निगरानी के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सुपरविजन में संबंधित जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा. मंत्रालय के अनुसार अगर निम्न से कोई भील लक्षण हो तो मरीज या उसकी देखभाल में लगे शख्स को तत्काल अस्पताल से संपर्क करना होगा.