नई दिल्ली, 19 जून । मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को निजी अस्पताल में दाखिल करने और पूछताछ सीमित रखने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 21 जून को सुनवाई करेगा।
आज ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को गलत बताया। उन्होंने कहा कि बालाजी के परिवार ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं हो सकती है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने बालाजी को निजी अस्पताल (कावेरी अस्पताल) में भर्ती करवाने का आदेश देकर दूसरी गलती की है। इस आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।
गौरतलब है कि 15 जून को मद्रास हाई कोर्ट ने बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद बालाजी के परिवार ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया। बालाजी को ईडी ने 13 जून को करीब 18 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।